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पिता की हत्या कर नौकरी पाने का आरोप,कोर्ट ने पुलिस से मांगी आख्या
शिव कुमार मिश्र
23 May 2018 5:00 AM GMT
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आशुतोष त्रिपाठी
वाराणसी । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी जे .पी. यादव की अदालत ने पिता की हत्या कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने के सम्बन्ध में दाखिल परिवाद में शिवपुर पुलिस को विवेचना कर 22 जून से पूर्व आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
परिवादिनी के अधिवक्ता धीरेन्द्र प्रताप और राकेश तिवारी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अभियुक्त ओमप्रकाश पांडेय ने दिनांक 17/05/1990 में अपने पिता दौलत पांडेय की हत्या करके व फर्जी अंकपत्र के आधार पर तहसीलदार सदर के पत्र पर जिलाधिकारी वाराणसी से मृतक आश्रित के कोटे से तहसील ज्ञानपुर में सहायक कनिष्ठ के पद पर नियुक्ति प्राप्त किया ।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा परिवाद का संज्ञान लेकर परिवादिनी कुसुमलता पांडेय का बयान दर्ज कराया । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हत्या एवं दस्तावेजो में कूटरचना करके मृतक के स्थान पर नौकरी प्राप्त करने का सम्बंधित मामला पाते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को इस परिवाद पत्र को भेज प्रस्तुत मामले की विवेचना सम्बंधित थानाध्यक्ष अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी से कराकर आख्या न्यायलय में प्रेषित करने का आदेश दिया । साथ ही इस संबंध में पूर्व में चल रही जाँच में एडीएम सिटी वाराणसी ने अभियुक्त ओमप्रकाश के समस्त शैक्षिक दस्तावेजो को सम्बंधित विद्यालय से आख्या प्रस्तुत करने को कहाँ है ।
शिव कुमार मिश्र
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