पटना

सूरत के व्यवसायी सोहेल अपहरण कांड में दो व्यक्तियों की हुई गवाही

Special Coverage News
4 Sep 2019 12:56 PM GMT
सूरत के व्यवसायी सोहेल अपहरण कांड में दो व्यक्तियों की हुई गवाही
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छपरा - (राजू जायसवाल)अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय के न्यायालय में नयागांव थाना कांड संख्या 111/ 13 के सत्र वाद संख्या 103/18 में नयागांव थाना के चतुरपुर निवासी जितेंद्र कुमार सिंह और भूपेंद्र सिंह की गवाही हुई।

गवाह जितेंद्र कुमार सिंह जप्ती सूची के गवाह थे अपर लोक अभियोजक राम नारायण प्रसाद ने गवाहों का परीक्षण तथा प्रति परीक्षण बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने किया तथा सत्र वाद संख्या 283/14 एवं 404/15 में अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद ने पिछली तिथि को न्यायालय में एक आवेदन दिया जिसमें गुजरात के दमन एसपी द्वारा भेजा गया फोन डिटेल जो आरोपी रवीश कुमार द्वारा एसपी दमन को फोन किया गया था और कहा गया था कि मुख्य सरगना आरोपी चंदन सोनार ने पांच लाख रुपया अपहरण करने के लिए तय किया था परंतु उसे कम रुपए मिले। फोन के वार्ता का डिटेल कंट्रोल रूम नानी दमन द्वारा भेजा गया है जिसे प्रदर्शन कराने के लिए अप लोक अभियोजक ने न्यायालय को आवेदन दिया था कि काल डिटेल को प्रदर्श किया जाए।

जिसका जबाब बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय में दिया गया कोर्ट ने अगली तिथि 16 सितंबर की मुकर्रर की है। बताते चले कि सूरत के चर्चित व्यवसाई हनीफ हिंगोरा के पुत्र सोहेल हिंगोरा का अपहरण अंतरराज्यीय अपराधियों द्वारा 29 अक्टूबर 2013 को गुजरात राज्य के सूरत जिला के नानीदमन से कर लिया गया था और वहां से 31 अक्टूबर 2013 को छपरा जिले के नया गांव थाना के चतुरपुर ग्राम ले आया गया और 28 नवंबर 2013 भारी राशि लेकर अपहरणकर्ताओं द्वारा उसे मुक्त कर दिया इस कांड की प्रथमिकी गुजरात के नानीदमन मे की गई थी और 14 दिसंबर 2013 को नयागांव थाना में भी प्राथमिकी दर्ज की गई।

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