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बजट 2020 : वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में की भारी कटौती, लोगों में छाई ख़ुशी? देखिए- अब क्या है टैक्स स्लैब
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। वह संसद में अपना बजट भाषण पढ़ रहीं हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भरी कटौती की है.
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अब करदाताओं को 5 से 7.5 लाख रुपये की कमाई तक 10 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं 7.5 से 10 लाख रुपये की कमाई तक 15 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा। वहीं, 10 से 12.5 लाख रुपये की कमाई तक 20 % टैक्स और 12.5 -15 लाख पर 25% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होगा।
जानिये यहाँ
- नई टैक्स व्यवस्था टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक होगा, इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा, जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 5 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना है। प्रस्तावित टैक्स प्रस्तााव से मध्य वर्ग को भारी फायदा होगा - वित्त मंत्री
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण:एक नई और सरलीकृत वैयक्तिक आयकर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव है। 5 लाख सालाना आय पर कोई कर नहीं। 5 लाख-7.5 लाख पर 10%, 7.5-10 लाख पर 15% और 10-12.5 लाख पर 20 %, 12.5 -15 लाख पर 25% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% कर लगेगा- वित्त मंत्री
- 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत इनकम टैक्स। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 पर्सेंट टैक्स लगेगा। यह पहले 30 प्रतिशत था - वित्त मंत्री
- इनकमटैक्स में भारी कटौती: 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 पर्सेंट टैक्स लगेगा, 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है - वित्त मंत्री
- पर्सनल टैक्स: इनकम टैक्स एक्ट में कई पेचीदगियां हैं, बोझिल है। टैक्सपेयर के लिए कानून का पालन करना मुश्किल हो जाता है। उन्हें राहत देने के लिए नए आसान पर्सनल इनकम टैक्स नियम का एलान करती हूं।
- टैक्स सुधार जारी रखते हुए हम और सुधार करेंगे। टैक्स प्रक्रिया आसान करेंगे: वित्त मंत्री
- पार्ट बी, टैक्स: हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ये विकास की गति तेज करने के लिए। कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी की गई है। इससे कंपनियों को कारोबार विस्तार में मदद मिलेगी।