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इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा रिनुअल , जानें बदले गए कार इंश्योरेंस के कायदे

Special Coverage News
17 Aug 2018 5:00 AM GMT
इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा रिनुअल , जानें बदले गए कार इंश्योरेंस  के कायदे
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अगर आपने अपनी कार के लिए पॉल्यूशन अंडर कण्ट्रोल सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो भविष्य में कार इंश्योरेंस रिन्यू कराना कठिन हो जाएगा .

नई दिल्ली : अगर आपने अपनी कार के लिए पॉल्यूशन अंडर कण्ट्रोल सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो भविष्य में कार इंश्योरेंस रिन्यू कराना कठिन हो जाएगा . सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (आईआरडीऐआई) ने कुछ समय पहले एक सर्कुलर जारी कर इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाली वाहनों का रिनुअल ना करें .


मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य है . नियमों के अनुसारोेहली बार वाहन रजिस्टर होने कि तारीख से एक साल खत्म होने के बाद सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी के द्वारा जारी किया गया पीयूसी सर्टिफिकेट साथ लेकर चलना अनिवार्य होता है .

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