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टेलीकॉम कंपनियों का संकट बढ़ा, आज आधी रात से पहले सरकार को चुकाने हैं इतने लाख करोड़

Arun Mishra
14 Feb 2020 4:01 PM GMT
टेलीकॉम कंपनियों का संकट बढ़ा, आज आधी रात से पहले सरकार को चुकाने हैं इतने लाख करोड़
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सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों को 14 फरवरी, शुक्रवार आधी रात तक पूरा बकाया चुकाने को कहा है।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज AGR मामले में अपना फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनियों को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों को 14 फरवरी, शुक्रवार आधी रात तक पूरा बकाया चुकाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूरसंचार विभाग की भी खिंचाई की है। बकाया राशि होल्ड पर रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को लताड़ लगाई। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों और दूरसंचार विभाग को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 14 फरवरी शुक्रवार के रात 11.59 से पहले बकाया रकम चुकाने को कहा है। भारती एयरटेल पर 35,586 करोड़ रुपए का बकाया है। वहीं वोडाफोन को 50,000 करोड़ रुपए 23 जनवरी से पहले चुकाना है।

कंपनियों की ओर से की गई लापरवाही पर केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने गुस्से में कहा कि अगर कोर्ट के आदेश की अवमानना एक डेस्क ऑफिसर तक कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दीजिए। कोर्ट ने अपने आदेशों की अवमानना पर हैरानी जताते हुए कहा- आखिर क्या हो रहा है देश में? कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 1.33 लाख करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए उनको 23 जनवरी तक का वक्त दिया था, जो कब का गुजर चुका है।

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Sub-Editor of Special Coverage News

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