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दिल्ली: गुड़िया गैंगरेप केस में दोनों आरोपी दोषी करार, 30 जनवरी को होगा सजा का ऐलान

Arun Mishra
18 Jan 2020 10:27 AM GMT
दिल्ली: गुड़िया गैंगरेप केस में दोनों आरोपी दोषी करार, 30 जनवरी को होगा सजा का ऐलान
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मामले में दोनों दोषी प्रदीप और मनोज कुमार के खिलाफ पुलिस ने जान से मारने की कोशिश, रेप, किडनेपिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

दिल्ली की एक अदालत (court) 2013 के 'गुड़िया' गैंगरेप मामले (gudiya gangrape case) में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने कहा है कि सजा ऐलान 30 जनवरी को होगा.

पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में पांच साल की बच्ची के साथ रेप (गुड़िया रेप केस) मामले में कुल 59 गवाहियां हुई थीं. मामले में दोनों दोषी प्रदीप और मनोज कुमार के खिलाफ पुलिस ने जान से मारने की कोशिश, रेप, किडनेपिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

गौरतलब है कि पांच महीने पहले 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ गैंग रेप की भयावह घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. उस घटना में रेप के साथ ही आरोपियों ने जिस तरह की निर्दयता दिखाई थी, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी. उस घटना को 6 महीने भी नहीं हुए थे और इसी दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ हुई इस खौफनाक घटना ने एक बार फिर सबको सकते में डाल दिया था. उसके शरीर से मोमबत्ती और कांच की शीशी निकली थी. निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Case) के सिर्फ चार महीने बाद हुई इस घटना ने एक बार फिर लोगों को झकझोर दिया था.

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यह मासूम लड़की 14 अप्रैल 2013 से गायब थी .उसे उसी बिल्डिंग में ग्राउंड प्लोर में रहने वाले एक युवक ने अपने कमरे में हाथ-पैर बांध कर कैद कर रखा था. उसने बार-बार बच्ची के साथ रेप किया था. लगातार पीड़ा से बच्ची बेहोश हो गई थी. डॉक्टरों के मुताबिक लड़की इस कदर तकलीफ और खौफ से गुजरी थी कि वह ठीक से कुछ बता भी नहीं पा रही थी. उसके पेट के निचले हिस्से से प्लास्टिक की शीशी और मोमबत्ती निकली है. उसका गला काटने की भी कोशिश हुई थी.वह अपने खून से सनी हुई थी. इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना था कि ऐसी क्रूरता का केस उनके सामने कभी नहीं आया था.

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Sub-Editor of Special Coverage News

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