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हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश
नई दिल्ली : दिल्ली में हुई हिंसा में अबतक 22 लोगों की मौत हो चुकी है. बुधवार को दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों में मार्च किया. हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार को बयान दिया और दिल्लीवालों से शांति की अपील की. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी एक्शन में हैं. वह इस वक्त मौजपुर में हालात का जायजा ले रहे हैं.
वहीं, हिंसा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फरमान जारी किया है. हाई कोर्ट ने पुलिस को भड़काऊ वीडियो देख FIR करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी के तीन नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए.
कोर्ट ने कहा कि इस बार वे दिल्ली में 1984 के दंगे जैसे हालात नहीं बनने देंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे पुलिस आयुक्त को बीजेपी के तीन नेताओं द्वारा सीएए हिंसा के सिलसिले में कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की सलाह दें.
न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ संशोधित नागरिकता कानून को लेकर उत्तरपूर्वी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हाईकोर्ट ने कहा कि बाहर के हालात बहुत ही खराब हैं.
वहीं, कांग्रेस नेता मार्च निकाल रहे हैं. वे गांधी स्मृति की ओर बढ़ रहे हैं. वहीं अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताय कि सभी स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट खोले गए हैं. सभी स्टेशनों पर सामान्य सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं.