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दिल्ली हिंसा की आरोपी पूर्व कांग्रेसी पार्षद इशरत जहाँ की जमानत मंजूर
दिल्ली में फरवरी महीने में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कई लोंगों की जान चली गई और करोड़ो रूपये का आगजनी में नुकसान हुआ. इस हिंसा को लेकर कांग्रेस की पार्षद इशरत जहाँ को भी दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी मानते हुए जेल भेज दिया था. कोर्ट ने आज इशरत जहां की शादी होने के लिए जमानत मंजूर कर ली है.
कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक़ कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद इशरत जहां को शादी करने के लिए 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है. शादी करने के बाद उनको जेल में फिर जाना पड़ेगा. यह जमानत फिलहाल दस दिन के लिए मंजूर हुई है.
बता दें कि दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां उर्फ पिंकी को गिरफ्तार किया गया था. कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां पर भीड़ को भड़काने का आरोप था. पुलिस के अनुसार इशरत जहां ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि हम चाहें मर जाएं, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले हम आजादी लेकर रहेंगे.
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान शाहदरा के जगतपुरी इलाके में दंगा फैलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने पहले इशरत जहां को हिरासत में लिया, फिर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. पेशे से वकील इशरत जहां को कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट में जमानत अर्जी भी लगाई गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था. अब कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कार लिया है