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तिवारी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ सीलबंद घर का ताला तोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि दिल्ली नगर निगम के उत्तरी क्षेत्र के उपनिदेशक ने गोकुलपुरी पुलिस थाने में मनोज तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, वीडियो फुटेज में मनोज तिवारी रविवार को गोकुलपुरी के दौरे के दौरान एक अनाधिकृत कॉलोनी में सीलबंद घर का तोला तोड़ते नजर आ रहे हैं। तिवारी को नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ विरोध करते हुए भी देखा गया।
तिवारी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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