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एमजे अकबर मानहानि केस: पत्रकार प्रिया रमानी को दिल्ली की अदालत ने दी जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पत्रकार प्रिया रमानी को पिछले साल अक्टूबर में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी.
रमानी के वकील ने अदालत में उपस्थित होने से व्यक्तिगत छूट मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए अगली सुनवाई के लिए 8 अप्रैल को नियत की है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 29 जनवरी को रमानी को एक आरोपी के रूप में समन जारी किया था. रमानी को अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के बाद एम जे अकबर ने मामला दर्ज किया था, वह सोमवार को अदालत में मौजूद नहीं थे. अगली तारीख पर उन्हें भी मौजूद रहने के निर्देश दिए गये है.
हालांकि अक्टूबर में लगभग 20 महिलाओं ने अकबर पर यौन दुराचार का आरोप लगाया था, लेकिन पूर्व मंत्री ने सभी आरोपों को "जंगली", "आधारहीन" और "भोले-भाले, अटकलबाज़ी और अपमानजनक डायट्रीब का समुद्र" कहा है. अकबर ने यह भी संकेत दिया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के लिए एक राजनीतिक प्रेरणा थी क्योंकि वे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आए हैं. उन्होंने आरोपों के बाद राज्य मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.