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INX मीडिया केस: दिल्ली हाईकोर्ट से कार्ति को मिली राहत, अब पटियाला हाउस कोर्ट पर टिकी निगाहें

Vikas Kumar
9 March 2018 8:56 AM GMT
INX मीडिया केस: दिल्ली हाईकोर्ट से कार्ति को मिली राहत, अब पटियाला हाउस कोर्ट पर टिकी निगाहें
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सांकेतिक तस्वीर
INX मीडिया लिमिटेड के निदेशकों पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के इकबालिया बयानों के आधार पर सीबीआई के शिकंजे में फंसे कार्ति चिदंबरम को दिल्‍ली हाईकोर्ट से राहत मिली है।

नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम को दिल्‍ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। आईएनएक्स मीडिया लिमिटेड के निदेशकों पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के इकबालिया बयानों के आधार पर सीबीआई के शिकंजे में फंसे कार्ति चिदंबरम को दिल्‍ली हाईकोर्ट से राहत मिली है।

अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ईडी कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। इसी के साथ कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार और ईडी को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को की जाएगी।

कोर्ट ने ईडी के वकील तुसार मेहता से कहा कि अगर पटियाला हाउस कोर्ट कार्ति को न्यायिक हिरासत में भेज देती है या फिर जमानत दे देती है तो भी ईडी कार्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। ये पटियाला कोर्ट के सीबीआई जज पर निर्भर करता है कि वो आरोपी कार्ति को 6 दिन के रिमांड पर सीबीआई को देते हैं या नहीं। वहीं अब सबकी नजर पटियाला हाउस कोर्ट पर टिकी है।

सीबीआई की टीम कार्ति चिदंबरम को लेकर शुक्रवार को दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है। इससे पहले मंगलवार को विशेष अदालत ने कार्ति चिदंबरम की सीबीआई हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ा दी थी। इसके बाद जांच एजेंसी आज कार्ति को लेकर कोर्ट पहुंची है।

वहीं कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) एस भास्कररमन की न्यायिक हिरासत को दिल्ली की एक अदालत ने 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से भी कार्ति चिदंबरम को राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक संरक्षण वाली याचिका को ठुकरा दिया था।

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