दिल्ली

मोंटी चड्ढा को मिली जमानत, बिना इजाजत नहीं कर पाएंगे विदेश यात्रा

Special Coverage News
17 Jun 2019 7:49 AM GMT
मोंटी चड्ढा को मिली जमानत, बिना इजाजत नहीं कर पाएंगे विदेश यात्रा
x
मोंटी चड्ढा पर फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है.?

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के जाने-माने शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा के बेटे मोंटी चड्ढा को धोखाधड़ी के मामले में जमानत मिल गई है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 50 हजार रुपये के बांड पर मोंटी को जमानत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने बिना इजाजत विदेश यात्रा पर न जाने का आदेश दिया है. मोंटी चड्ढा पर फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है.

शनिवार को कोर्ट में हुई सुनवाई में मोंटी चड्ढा के वकील ने अदालत से 2 दिन का समय मांगा, जिसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई थी. चड्ढा के वकील ने अदालत से कहा था कि मोंटी चड्ढा ने 28 लोगों के साथ समझौता किया था, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है. इनमें से जो लोग इस समझौते में रहना चाहते हैं, वे अगले दो दिनों में ऑफिस आ जाएंगे.

वेव ग्रुप के CEO मनप्रीत सिंह चड्ढा उर्फ मोंटी चड्ढा को 13 जून को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया था. मोंटी चड्ढा पर फ्लैट खरीदारों से किए गए वादे पूरे न करने का आरोप है. मोंटी चड्ढा ने NH24 पर स्थित एक हाईटेक टाउनशिप परियोजना में मेट्रो, हेलीपैड जैसी सुविधाओं के साथ कई अन्य सुविधाएं देने का वादा किया था. लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया.

मोंटी के खिलाफ साल 2018 में निवेशकों के साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. बता दें कि मोंटी चड्ढा का पूरा मामला वित्तीय अपराध से जुड़ा हुआ है. इसलिए मोंटी के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया है. मोंटी को इमिग्रेशन अधिकारियों ने बुधवार को फुकेत जाने के लिए विमान लेने से पहले एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, इसके बाद उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया.

बता दें कि मनप्रीत के पिता पोंटी चड्ढा की हत्या हो चुकी है और मोटी की रियल एस्टेट कंपनी हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी करने का आरोप है.

Tags
Special Coverage News

Special Coverage News

    Next Story