- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
ऑड-ईवन स्कीम: चार हजार जुर्माना, हफ्ते में 6 दिन लागू, टू वीइलर्स और महिलाओं समेत इन्हें छूट
नई दिल्ली : अगले महीने लागू हो रही ऑड-ईवन स्कीम के बारे में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने फाइनल घोषणा कर दी है। सीएम ने बताया कि स्कीम से महिलाओं, दिव्यांग के अलावा दोपहिया वाहनों को छूट दी गई है। वहीं नियम का पालन न करने पर चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा। बता दें कि पिछली बार यह फाइन 2 हजार रुपये था। बड़ी बात यह है कि इस बार सीएनजी वाहनों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है।
सुबह 8 से शाम 8 तक लागू
सीएम ने बताया कि ऑड-ईवन स्कीम (4 नवंबर से 15 नवंबर) दिल्ली में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लागू रहेगी। यह दिल्ली में आनेवाली बाहर की गाड़ियों पर भी लागू होगी। यह स्कीम रविवार को लागू नहीं होगी। मतलब हफ्ते के बाकी 6 दिन (सोमवार से शनिवार) तक यह स्कीम लागू रहेगी।
इन्हें मिलेगी ऑड-ईवन स्कीम से छूट
इस स्कीम से कुछ वीआईपीज, आपातकालीन सेवा, महिलाओं, बच्चों एवं स्कूली बच्चों के वाहनों को छूट दी गई है। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को तो ऑड-ईवन स्कीम से छूट दे दी गई है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इसके दायरे में रखा गया है। आइए देखें, किन्हें मिली है ऑड-ईवन स्कीम से छूट...
1. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, देश के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता, दिल्ली को छोड़कर तमाम राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी)
2. सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के चेयरपर्सन, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त, सीएजी, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी जजों, लोकायुक्त
3. आपातकालीन सेवा के वाहन (ऐंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, जेल), मेडिकल इमर्जेंसी वाले वाहनों को छूट (अगर कोई मरीज को ले जाने का दावा कर रहा है तो उस पर विश्वास किया जाएगा और उसे छूट दी जाएगी)
4. कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वाहन (पुलिस, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार से ऑथराइज्ड वाहन,
5. अर्धसैनिक बलों के वाहन, रक्षा मंत्रालय के नंबर प्लेट वाले वाहन, एसपीजी प्रॉटेक्टीज
6. पायलट और एस्कॉर्ट्स को ले जाने वाले वाहन
7. सीडी नंबर वाले उच्चायोगों एवं दूतावासों के वाहन
8. जिन वाहनों में केवल महिलाओं या सिर्फ 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों, स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को ले जाने वाले वाहन
9. दिव्यांगों के वाहन
10. दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य चुनाव आयोग और उनकी तरफ से इलेक्शन ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सिक्यॉरिटी वीइकल।