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इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ समेत उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ और दामाद की सजा रद्द कर दी है. एवेनफील्ड प्रोपर्टीज केस में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के आम चुनाव से पहले नवाज शरीफ और उनके परिवार को जेल भेजा गया था. इसके साथ ही उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया गया है.
बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस अतहर मिनाल्लाह और जस्टिस हसन औरंगजेब ने अपने फैसले में नवाज शरीफ की सजा को रद्द करने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने जिरह के बाद इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज केस में जवाबदेही अदालत ने बीते 6 जुलाई को नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और मरियम के पति कैप्टन सफदर को दोषी पाया था. नवाज शरीफ परिवार पर लंदन में 4 लग्जरी फ्लैट के मालिकाना हक का आरोप है. पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक पहले नवाज शरीफ ने सरेंडर किया था, जिसके बाद से वो रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं. नवाज को 10, मरियम नवाज को 7 और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सजा को रद्द कर दिया है.