राष्ट्रीय

डोनाल्ड ट्रंप के 'ट्रैवल बैन' को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

Ekta singh
5 Dec 2017 6:19 AM GMT
डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैवल बैन को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
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File Photo
कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 'ट्रैवल बैन' पूरी तरह से लागू किया जा सकता है.

नई दिल्ली: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 6 देशों के नागरिकों के देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी मिल गई है. कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 'ट्रैवल बैन' पूरी तरह से लागू किया जा सकता है जबकि इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कोर्ट में चल रही है.

इस नई नीति के तहत ईरान, चाड, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन सहित नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला के नागरिकों के अमेरिका आने को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट के नौ में से सात जजों ने ट्रंप प्रशासन के उस आग्रह को स्वीकार कर लिया है, वहीं दो जजों ट्रंप के 'ट्रैवल बैन' के विरोध में थे, इससे पहले हाई कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की ट्रैवल बैन पॉलिसी के नवीन संस्करण का समर्थन किया था.

इससे पहले निचली अदालत ने कहा था कि अगर इन देशों के लोगों का कोई करीबी रिश्तेदार अमेरिका में रहता है तो इनके आने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है. अदालत ने कहा था कि अमेरिका में रह रहे इन देशों के किसी नागरिक के दादा-दादी, कजिन व अन्य रिश्तेदारों को आने से नहीं रोका जा सकता.

इस मामले पर सैन फ्रांसिस्को की नवीं यूएस सर्किट कोर्ट और रिचमंड, वर्जीनिया की चौथी यूएस सर्किट कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और वे इस हफ्ते इस पॉलिसी की वैधता पर सुनवाई करेंगी.

दोनों ही कोर्ट इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई कर रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि कोर्ट इस पर जल्द से जल्द फैसला सुनाएं. निचली अदालतों द्वारा चुनौतियों के जल्द निपटारे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में जून के अंत तक सुनवाई करेगा और अपना फैसला देगा.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत माना जा रहा है। गौरतलब है कि ट्रंप ने जनवरी में सत्ता संभालते ही पहले सप्ताह में इस प्रतिबंध को लागू करने की मांग की थी।

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