जम्मू कश्मीर

सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को मां से मिलने की इजाजत दी, रखी यह शर्त

Special Coverage News
5 Sep 2019 6:11 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को मां से मिलने की इजाजत दी, रखी यह शर्त
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रीनगर जाने और मुफ्ती से मिलने से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप वहां स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकती हैं।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी को हिरासत में बंद अपनी मां से मिलने की इजाजत दे दी। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वह अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से हिरासत में बंद अपनी मां से मिलना चाहती हैं और अधिकारियों को इसकी अनुमति देने का निर्देश दिया जाए।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को निजी तौर पर अपनी मां से मिलने के लिए चेन्नई से श्रीनगर की यात्रा करने की इजाजत दी। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह श्रीनगर के अन्य हिस्सों में जा सकती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उन्हें इसके लिए अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इल्तिजा को श्रीनगर में अपने घर जाने की इजाजत के साथ महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रीनगर जाने और मुफ्ती से मिलने से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप वहां स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकती हैं।


इल्तिजा ने बुधवार को अपनी याचिका में कहा था कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनकी उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है। जिसके बाद उनकी याचिका को बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे तथा न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

उनकी ओर से पेश अधिवक्ता आकर्ष कामरा ने कहा कि याचिका में जिस तरह की राहत मांगी गई है, वह ठीक वैसी ही है जैसी कि माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को 28 अगस्त को शीर्ष अदालत ने उनके बीमार पार्टी सहकर्मी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए दी थी।

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