- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
- Home
- /
- मनोरंजन
- /
- लाइफ स्टाइल
- /
- कार चालक सावधान!...
कार चालक सावधान! एक्सीडेंट होने पर नहीं कर पाए यह काम तो गाड़ी होगी खड़े खड़े नीलाम
गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है. हाल ही में पंजाब स्टेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार अगर कोई कार मालिक किसी एक्सीडेंट में लिप्त हुआ और एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या वह घायल हो जाता है या प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो एक्सीडेंट करने वाले को पर्याप्त सिक्योरिटी अमाउंट या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस डॉक्युमेंट देना होगा.
ऐसे आसानी से समझने इस रूल को
अगर आपकी कार से किसी का एक्सीडेंट हुआ तो नए नियम के तहत आपको एक्सीडेंट के शिकार शख्स को मुआवजा देना होगा. अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो थर्ड पार्टी डॉक्युमेंट सबमिट करना होगा. अगर आप इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी से हाथ धोना पड़ेगा.
अगर नहीं दिया मुआवजा तो धोना पड़ सकता है गाड़ी से हाथ
अगर इन दोनों शर्तों को कार मालिक पूरा नहीं कर पाता है तो उसे अपनी कार से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि कार की 3 महीने के अंदर नीलामी कर दी जाएगी. यह नीलामी उस एरिया के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी.
यह नोटिफिकेशन 3 अप्रैल को जारी हुआ है. इसमें कहा गया है कि नीलामी से आए पैसे को एक्सीडेंट के शिकार हुए व्यक्ति को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का यह नोटिफिकेशन आधिकारिक गजट में पब्लिश होने के बाद 8 अप्रैल से अमल में आ गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 13 सितंबर को निर्देश दिया था कि वे एक्सीडेंट में लिप्त ऐसे व्हीकल्स, जिनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, की बिक्री कर एक्सीडेंट के शिकार व्यक्ति को मुआवजा देने के नियम लेकर आएं. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 12 हफ्तों का वक्त दिया था. लेकिन पंजाब में इस बारे में नोटिफिकेशन 8 महीने बाद सार्वजनिक हुआ है.