मुम्बई

Sachin Vaze Arrested: मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक कार की जांच में NIA का बड़ा ऐक्शन, सचिन वझे गिरफ्तार

Arun Mishra
14 March 2021 3:05 AM GMT
Sachin Vaze Arrested: मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक कार की जांच में NIA का बड़ा ऐक्शन, सचिन वझे गिरफ्तार
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कार के मालिक बताए जा रहे मनसुख हिरेन की मौत के बाद उनकी पत्नी ने सचिन पर हत्या का आरोप भी लगाया था।

मुंबई : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शनिवार को मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वझे को गिरफ्तार कर लिया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर पार्क कार में विस्फोटक मिलने के केस की जांच के संबंध में यह गिरफ्तारी की गई है। इस कार के मालिक बताए जा रहे मनसुख हिरेन की मौत के बाद उनकी पत्नी ने सचिन पर हत्या का आरोप भी लगाया था। इसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। हिरेन की मौत की जांच ATS के हाथ में।

वहीं, NIA ने शनिवार को 12 घंटे पूछताछ करने के बाद वझे को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक वझे को कार मिलने के केस की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। NIA ने बताया है कि सचिन को आईपीसी की सेक्शन 286, 465, 473, 506(2), 120 बी और 4(a)(b)(I) विस्फोटक पदार्थ ऐक्ट 1908 के तहत अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने में भूमिका निभाने और संलिप्तता के चलते गिरफ्तार किया गया है।

5 मार्च को हिरेन की हत्या

उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास 25 फरवरी को विस्फोटक और धमकी भरे पत्र के साथ स्कॉर्पियो एसयूवी कार मिली थी। हिरेन ने दावा किया था कि कार उनकी है लेकिन घटना से एक हफ्ते पहले वह चोरी हो गई थी। इस मामले में उस समय पेंच आया जब हिरेन 5 मार्च को ठाणे में एक नदी किनारे मृत पाए गए थे।

हिरन की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति ने एसयूवी पिछले साल नवंबर में वाजे को दी थी और उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में यह कार लौटाई थी। हालांकि, वाजे ने इससे इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक, विमला हिरेन की ओर से हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद सचिन वझे खुद ही एटीएस के सामने पूछताछ के लिए पहुंचे थे। एटीएस ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की थी।

वझे की जमानत खारिज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक सत्र अदालत ने वझे को इस मामले में अंतरिम जमानत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उनके विरुद्ध प्रथमदृष्टया सबूत और सामग्री है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस ताम्बे ने वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की जरूरत है।

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