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मालेगांव धमाकों के 4 आरोपियों को मुंबई हाईकोर्ट ने दी जमानत

Special Coverage News
14 Jun 2019 6:46 AM GMT
मालेगांव धमाकों के 4 आरोपियों को मुंबई हाईकोर्ट ने दी जमानत
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बांबे हाईकोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट्स के चार आरोपियों लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को जमानत दे दी.

मुंबई हाईकोर्ट ने मालेगांव बम धमाकों के चार आरोपियों को शुक्रवार को जमानत दे दी. हालांकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, समीर कुलकर्णी और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की ओर से दायर याचिका पर बांबे हाईकोर्ट 29 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. उक्त तीन आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए रिहा करने की बात कही है.

इससे पहले शुक्रवार को बांबे हाईकोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट्स के चार आरोपियों लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को जमानत दे दी. इसके पहले एनआईए कोर्ट ने मालेगावं बम धमाकों के सभी आरोपियों को सप्ताह में एक दिन अदालत में हर हाल में पेश होने का निर्देश दिया था. साथ ही कहा था कि उचित कारण सामने आने पर ही अदालत में पेशी से छूट मिलेगी.

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