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लोकसभा में तीन तलाक बिल ध्वनिमत से पास हो गया है
नई दिल्ली : लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल ध्वनिमत से पास हो गया है। तीन तलाक को अपराध करार देने वाले इस विधेयक को सुबह कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया था, जिस पर दिन भर चली बहस के बाद वोटिंग हुई।
इस विधेयक में संशोधन को लेकर विपक्ष के कई प्रस्ताव खारिज हो गए। एमआईएम के सांसद असद्दुदीन ओवैसी का प्रस्ताव 2 वोटों के मुकाबले 241 मतों के भारी अंतर से खारिज कर दिया गया, जबकि 4 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तीन तलाक पर रोक लगाने वाले मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- ये धर्म का मामला नहीं, नारी सम्मान का मामला है। तीन तलाक बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये किसी धर्म, परंपरा या प्रथा का सवाल नहीं है बल्कि नारी अधिकार और सम्मान का सवाल है।
राजनाथ सिंह के नेतृत्व में तैयार हुआ विधेयक-
इस विधेयक को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले अंतर मंत्रीस्तरीय समूह ने तैयार किया है जिसमें मौखिक, लिखित या एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए किसी भी रूप में तीन तलाक या तलाक ए बिद्दत को अवैध करार देने तथा पति को तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को इस महीने ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।
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