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अयोध्या केस LIVE: केद्न सरकार को आदेश ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करें
देश का सबसे बड़ा विवाद आज खत्म हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट सुबह 10.30 बजे अयोध्या केस पर अपना फैसला सुनाएगा. इस ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर अयोध्या के चप्पे चप्पे की सुरक्षा बढ़ाई गई है, साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है. फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और तमाम धार्मिक संगठनों ने फैसले का स्वागत करने और शांति बनाए रखने की अपील की है.
विवादित ज़मीन रामलला को, अयोध्या में रामजन्मभूमि न्यास को विवादित ज़मीन दी गई. सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुन्नी बोर्ड को वैकल्पिक पांच एकड़ ज़मीन देना ज़रूरी, केंद्र सरकार इसके लिए तीन महीने में योजना बनाए, केद्न सरकार को आदेश ट्रस्ट बनाकर तीन महीने के अंदर मंदिर का निर्माण करें.
सुप्रीमकोर्ट अब दो हिस्सों में लेगा फैसला. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि फैसला अंतिम नहीं है. सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन विवादित जमीन से हटाकर दी जायेगी.
सुप्रीम कोर्ट: इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुसलमानों ने मस्जिद को छोड़ दिया. हिंदुओं का मानना था कि भगवान राम की जन्मस्थली मस्जिद के भीतरी प्रांगण में थी. स्पष्ट रूप से स्थापित है कि मुसलमानों ने आंतरिक आंगन के अंदर प्रार्थना की और हिंदुओं ने बाहरी आंगन में प्रार्थना की.
सर्वोच्च न्यायालय: विश्वास और विश्वास पर दावों पर फैसला नहीं किया जा सकता. ऐतिहासिक लेखों में हिंदुओं की मान्यता का संकेत मिलता है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि थी. ASI के अनुसार बाबरी मस्जिद का निर्माण मंदिर के ढांचे पर हुआ, ASI को मस्जिद और उसके नीचे के ढांचे के बीच कोई संबंध नहीं मिला
सुप्रीम कोर्ट: हिंदुओं की आस्था और विश्वास है कि भगवान राम का जन्म गुंबद के नीचे हुआ था. यह विश्वास व्यक्तिगत विश्वास का विषय है. जबकि मुस्लिम समाज भी रामजन्मभूमि ही पर रामजी का जन्म हुआ है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फैसले को पढ़ते हुए कहा, इस न्यायालय को विश्वास को स्वीकार करना चाहिए और उपासकों के विश्वास को स्वीकार करना चाहिए,कोर्ट को संतुलन बनाए रखना चाहिए. इस फैसले की सुनाने में अभी तीस मिनट लगेंगे.
सुप्रीम कोर्ट: निर्मोही अखाड़ा का दावा केवल प्रबंधन का है. निर्मोही अखाड़ा 'शाबित' नहीं है. पुरातत्व रिपोर्ट पर तर्क दिए गए थे. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग संदेह से परे है और इसके निष्कर्षों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राम जन्मभूमि कानूनी व्यक्ति नहीं
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि सर्वसम्मति से लिया जायेगा फैसला.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि बाबरी मस्जिद को मीर बाक़ी ने बनवाया था. कोर्ट के लिए धर्मशास्त्र के क्षेत्र में आना अनुचित है
भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हमने शिया वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है, जो फैजाबाद कोर्ट के 1946 के आदेश को चुनौती देता है. आम सहमति से लिया SC के सभी पांच जजों ने फैसला