- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
Ayodhya News: कोर्ट ने विवादित जमीन मंदिर को सौंपी, मस्जिद के लिए मिलेगी अलग जगह, पढिये 10 बड़ी बातें
नई दिल्ली: शनिवार को सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने पांच जजों की बैंच के साथ सुना दिया. फैसले को लेकर यूपी समेत कई राज्यों में हाई एलर्ट था. अब तक सभी जगह आम जन मानस अपने कार्य में लगा है जबकि प्रसाशन अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है ताकि कोई अभी अप्रिय घटना न घटे. अब पूरे उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है.
इस मामले में Ayodhya News: कोर्ट ने विवादित जमीन मंदिर को सौंपी, मस्जिद के लिए मिलेगी अलग जगह, पढ़ें 10 बड़ी बातें
1-कोर्ट ने अपने फैसले में रामलला विराजमान को विवादित जमीन देने का फैसला किया है. इस फैसले के साथ ही रामलला को 2.77 एकड़ जमीन मिलेगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने सुनाया है. इस बेंच में CJI रंजन गोगोई भी शामिल थे.
2-फैसले के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने जो सबूत रखे गए वह बताता है कि विवादित जमीन हिंदुओं की है.
3-कोर्ट के इस फैसले का सभी राजनीतिक पार्टियों ने स्वागत किया है. इस फैसले के बाद तमाम पार्टियों ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी.
4-हिंदुओं का मानना है कि ध्वस्त संरचना के स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उस जगह के आसपास सीता रसोई, राम चबुतरा और भंडार गृह के अस्तित्व का प्रमाण मिला है.
5-कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर के निर्माण के लिए सरकार पहले एक ट्रस्ट बनाए. इसके लिए सरकार को तीन महीने का समय दिया गया है.
6-मस्जिद के लिए जमीन देने का ऐलान करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना जरूरी है. क्योंकि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं वहां सहिष्णुता और आपसी सह-अस्तित्व हमारे राष्ट्र और इसके लोगों की धर्मनिरपेक्ष प्रतिबद्धता को पोषण करते हैं.
7-कोर्ट ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाना गैर-कानूनी कदम था. हम उसकी निंदा करते हैं. कोर्ट ने कहा कि हमें जो सबूत दिए गए हैं उसके अनुसार मस्जिद के नीचे कभी मंदिर था, यह साबित होता है.
8-फैसला देने से पहले 40 दिन तक चली थी कोर्ट में सुनवाई. इसके बाद ही कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
9-सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने सुनाया है. इस पीठ में CJI रंजन गोगोई भी शामिल हैं.
10-कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ASI द्वारा की जांच को एक अहम सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया है. कोर्ट ने इसे आधार भी माना है.