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आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल मिलने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (74) को तिहाड़ से रिहा किया गया। उन्हें ईडी द्वारा दर्ज केस में जमानत मिली है, जबकि सीबीआई द्वारा दर्ज केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। चिदंबरम अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास जाएंगे। उधर, चिदंबरम को बेल मिलने से कांग्रेस में खुशी की लहर है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।
शर्तों के साथ जमानत
शीर्ष अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है जैसे छूटने के बाद गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नहीं जा सकते। इसके अलावा इस केस के बारे में प्रेस ब्रीफिंग नहीं करेंगे। कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है।
राज्यसभा की कार्यवाही में लेंगे हिस्सा
पी चिदंबरम कल यानी गुरुवार को संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। उनके बेटे कार्ति ने बताया कि राज्यसभा सांसद चिदंबरम गुरुवार सुबह 11 बजे संसद में होंगे। बेल मिलने पर चिदंबरम की पत्नी नलिनी की भी प्रतिक्रिया आई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शीर्ष अदालत से बेल मिलने का उन्होंने स्वागत किया और कहा कि वह संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ वकील नलिनी ने कहा कि वह खुश हैं कि उनके पति को जमानत मिली। अपने स्वास्थ्य की देखभाल के बाद वह राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होना शुरू करेंगे। संसद का मौजूदा सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा।
106 दिन बाद हुई रिहाई
चिदंबरम 106 दिन के बाद रिहा हुए हैं। चिदंबरम को 21 अगस्त को सीबीआई ने अरेस्ट किया था और फिर 16 अक्टूबर ने इसी मामले में ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी द्वारा दर्ज केस में उन्हें हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। जज ने कहा था कि पहली नजर में मामला गंभीर है और अपराध में उनकी सक्रिय भूमिका भी लग रही है। जस्टिस सुरेश ने कहा कि अगर जमानत दी गई तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।
कांग्रेस में खुशी की लहर
चिदंबरम की रिहाई से उनके परिवार औरपार्टी दोनों में खुशी का माहौल है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुशी जाहिर करते हुए भरोसा जताया कि चिदंबरम अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, 'आखिरकार सच की जीत हुई। सत्यमेव जयते। पी चिंदबरम को 106 दिन कैद में रखना बदला लेने जैसा था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, जिसके मुझे खुशी है। मुझे भरोसा है कि सही ट्रायल में वह अपनी बेगुनाही साबित जरूर करेंगे।'