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Archived
इस साल आठ राज्यों में चुनाव, मुस्लिमों को लेकर बीजेपी के ये तीन बड़े निर्णय!
शिव कुमार मिश्र
17 Jan 2018 6:02 AM GMT
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार केंद्र सरकार ने मुस्लिमों की हज सब्सिडी को खत्म कर दिया है
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार केंद्र सरकार ने मुस्लिमों की हज सब्सिडी को खत्म कर दिया है. बीते 33 दिनों में मुसलमान को लेकर केंद्र सरकार ने 3 बड़े फैसले किये है. ये फैसले सरकार ने उस समय किये है जब देश के आठ बड़े राज्यों में चुनाव प्रस्तावित हो और जहाँ 4 प्रतिशत से लेकर 14 प्रतिशत तक मुस्लिम वोट हो.
सरकार ने किये ये तीन बड़े फैसले , जो बदलेंगे मुसलमानों का भविष्य
15 दिसंबर 2017
तीन तलाक बंद करने के बिल को मंजूरी
15 दिसंबर को तीन तलाक बिल कैबिनेट के पास आया। 28 दिसंबर को लोकसभा से पास भी करा लिया। विपक्ष के विरोध से बिल राज्यसभा में अटका। 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में फिर आएगा।
31 दिसंबर 2017
पुरुषों के बगैर महिलाओं को हज पर जाने की व्यवस्था
प्रधानमंत्री ने कहा- 45 साल से ज्यादा उम्र की मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष अभिभावक हज पर जा सकेंगी। मिनिस्ट्री ने उसी दिन मंजूरी दी। एप्लाई करने वाली सभी 1300 महिलाओं को इजाजत मिली।
16 जनवरी 2018
तय वक्त से 4 साल पहले ही हज सब्सिडी खत्म
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 तक हज सब्सिडी खत्म करने को कहा था। सरकार ने इसी साल खत्म की। इस साल करीब 1.75 लाख लोग हज जाने वाले हैं। इन्हें सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा।
आपको बता दें कि हज सब्सिडी का बड़ा हिस्सा एयर इंडिया को जाता था. इसलिए मुस्लिम संघठन भी इसके विरोध में थे कि हज सब्सिडी खत्म की जाय. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अफताब आलम ने 2012 में इस हज सब्सिडी को लेकर एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि हज सब्सिडी 2022 तक खत्म कर दी जाय. क्योंकि हज पर किसी तरह की मदद कुरान शरीफ के खिलाफ है. इस सबके चलते केंद्र सरकार ने जल्द ही इस पर चार साल पहले अपना नजरिया साफ करते हुए इस पर बंदी लगा दी.
शिव कुमार मिश्र
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