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आयकर विभाग की 900 लोगों पर गिरी गाज , 3,500 करोड़ रुपये की 'बेनामी' संपत्ति जब्त, देख लें कहीं आपका भी नाम तो नहीं!
आयकर विभाग ने 900 से ज्यादा फर्जी मालिकों की 'बेनामी' संपत्तियों को जब्त किया है। करीब 3,500 करोड़ रुपये की इन संपत्तियों में फ्लैट्स, दुकानें, आभूषण और वाहन शामिल हैं। आधिकारिक बयान में गुरुवार (11 जनवरी) को यह जानकारी दी गई।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यहां एक बयान जारी कर कहा कि कर अधिकारियों ने यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत की है। यह कानून एक नवंबर, 2016 से प्रभावी हुआ है। बयान में कहा गया, "विभाग ने साल 2017 के मई में पूरे भारत में अपने जांच निदेशालयों के तहत 24 समर्पित बेनामी निषेध इकाइयों (बीपीयूज) की स्थापना की है, ताकि बेनामी संपत्तियों पर तेजी से कार्रवाई की जा सके।
मंत्रालय ने कहा, "विभाग द्वारा किए गए गहन प्रयासों के कारण, अधिनियम के तहत 900 से अधिक संपत्तियों को अटैच किया गया है, जिसमें भूखंड, फ्लैट्स, दुकानें, आभूषण, वाहन, बैक खातों में जमा, सावधि जमा शामिल है।"
बयान में कहा गया कि अटैच की गई संपत्तियों का मूल्य 3,500 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें 2,900 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां शामिल हैं।
बेनामी संपत्ति कानून के तहत दोषियों को सात साल तक का सश्रम कारावास और संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत तक जुर्माने का भी प्रावधान है। आयकर विभाग ने मई 2017 में देशभर में अपने अन्वेषण निदेशालय के तहत 24 खास बेनामी रोकथाम इकाइयां गठित की हैं ताकि इस कानून का अनुपालन आसान किया जा सके। उल्लेखनीय है कि यह कानून एक नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ है।