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रेप और पॉक्सो केस को लेकर कानून मंत्री ने दिया सभी राज्यों को निर्देश, निश्चित समय सीमा की भीतर निपटाएं

Special Coverage News
12 Dec 2019 12:17 PM GMT
रेप और पॉक्सो केस को लेकर कानून मंत्री ने दिया सभी राज्यों को निर्देश, निश्चित समय सीमा की भीतर निपटाएं
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नई दिल्ली. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और उनके जल्द निपटारे के लिए गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत देश के दूसरे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को को पत्र लिखा है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की गई है रेप और पॉक्सो के मामलों में जांच 2 महीने में पूरी की जाए. वहीं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपील की गई है कि इन मामलों में ट्रायल 6 महीने में पूरा कराया जाए.

रविशंकर प्रसाद ने लिखा, एक निष्पक्ष और जल्द से किया गया न्याय हमारी बेटियों और बहनों और उनके परिवारों के लिए है, जो इस दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य अपराधों के शिकार हैं. उन्होंने कहा, सरकार इन पीड़ित और उनके परिवारों को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है.

रेप और पॉक्सो के मामलों में जल्दी कार्रवाई के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चिट्ठी लिखी है. यह चिट्ठी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया है. अभी देश में 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं, जबकि 1023 नए कोर्ट खोले जा रहे हैं. कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा था देश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले में जल्द से जल्द न्याय के लिए और फास्ट ट्रेक खोले जाएंगे. इनमें ज्यादातर पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बन गई है. इनके माध्यम से 6 महीने में केस का निपटारा किया जाएगा. जिससे ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय मिल सके.

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था, 'केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में 1023 नई फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है. इनमें से 400 फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाने पर सहमति बन गई है. अभी देश में 704 फास्ट ट्रेक कोर्ट संचालित हो रही हैं.'

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