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अब ऑनलाइन मीडिया के लिए 'नियम' बनाएगी सरकार, 10 लोगों की बनाई कमेटी

Vikas Kumar
6 April 2018 5:46 AM GMT
अब ऑनलाइन मीडिया के लिए नियम बनाएगी सरकार, 10 लोगों की बनाई कमेटी
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइटों को रेग्युलेट करने के लिए नियम बनाने को लेकर एक कमेटी बनाई है। 'फेक न्यूज' को लेकर पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने वाले विवादित आदेश की आलोचना होने पर उसे वापस लिए जाने के एक दिन बाद आया है।

नई दिल्ली : 'फेक न्यूज' को लेकर पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने वाले विवादित आदेश के बाद अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइटों को रेग्युलेट करने के लिए नियम बनाने को लेकर एक कमेटी बनाई है।

इस सिलसिले में एक आदेश जारी किया गया है, जो 'फेक न्यूज' पर मंत्रालय के विवादास्पद दिशानिर्देशों की व्यापक आलोचना होने पर उसे वापस लिए जाने के एक दिन बाद आया है। 4 अप्रैल के इस आदेश की कॉपी अधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है, बल्कि इसकी 'लीक कॉपी', जिसमें प्रसारण मंत्रालय के डायरेक्टर अमित कटोच के साइन हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध है।

जारी आदेश के मुताबिक इस 10 सदस्यीय कमेटी (समिति) में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और गृह मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे। इनके अलावा, इसमें विधि विभाग और औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग के सचिव भी रहेंगे। कमेटी में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), न्यूज ब्रॉडकॉस्टर एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकॉस्टर फेडरेशन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केबल टीवी के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन कोड को केबल टेलीविजन नेटवर्क (सीटीएन) एक्ट, 1995 के तहत रेगुलेट किया जाता है। टीवी चैनलों को इन तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है। इन दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआइ) ने प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम बना रखा है।

इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन मीडिया वेबसाइटों और न्यूज पोर्टल के नियमन के लिए कोई नियम या दिशानिर्देश नहीं है। इसलिए, डिजिटल प्रसारण एवं मनोरंजन/ इंफोटेनमेंट साइटों और न्यूज/ मीडिया एग्रेगेटर सहित ऑनलाइन मीडिया/ न्यूज पोर्टल के लिए एक नियामक ढांचे का सुझाव देने तथा उसे बनाने के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि कमेटी ऑनलाइन मीडिया/ न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन विषय वस्तु मंचों के लिए उपयुक्त नीति बनाने की सिफारिश करेगी। ऐसा करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता सहित पीसीआई के नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

आपको बता दें कि मंत्रालय ने 'फेक न्यूज' को रोकने के लिए 2 अप्रैल को नियमों की घोषणा की थी। इसके तहत 'फेक न्यूज' प्रकाशित या प्रसारित करने वाले पत्रकारों की मान्यता निलंबित करने/ स्थायी रूप से खत्म करने की बात कही गई थी। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर मंत्रालय ने यह दिशानिर्देश वापस ले लिया।

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