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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला- 'गर्भपात के लिए पति की इजाजत लेने की जरूरत नहीं'

Vikas Kumar
28 Oct 2017 5:06 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला- गर्भपात के लिए पति की इजाजत लेने की जरूरत नहीं
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गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब गर्भपात कराने के लिए किसी भी महिला को पति की इजाजत लेने की जरुरत नहीं होगी...

नई दिल्ली : गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब गर्भपात कराने के लिए किसी भी महिला को पति की इजाजत लेने की जरुरत नहीं होगी।

एक याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी बालिग महिला को गर्भपात करने का फैसला लेना या बच्चे को जन्म देने का फैसला लेने का अधिकार है। महिला के लिए ये जरूरी नहीं है कि गर्भपात कराने का फैसला वह पति की इजाजत के बाद ही ले।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पत्नी से अलग हो चुके एक पति ने याचिका लगाई थी कि उसकी पूर्व पत्नी और उसके माता-पिता, भाई व दो डॉक्टरों पर अवैध गर्भपात का आरोप लगाया था। उसने अपने याचिका में कहा गया था कि उसकी सहमति के बिना गर्भपात कराया गया था।

आपको बता दें इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी याचिकाकर्ता की याचिका ठुकराते हुए कहा था कि गर्भपात का फैसला पूरी तरह से महिला का हो सकता है। जिसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर ही मुहर लगाई।

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