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सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक कराने की डेडलाइन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया आगे
Alok Mishra
13 March 2018 12:08 PM GMT
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सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता सिर्फ सब्सिडी, बेनेफिट्स और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही रहेगी.
नई दिल्ली : आम जनता के लिए आधार से जुड़ी राहत की खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सेवाओं से लिंक कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. कोर्ट ने कहा जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग अनिवार्य नहीं है. यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं देती तब तक आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है.
इससे पहले खबर थी कि जो लोग सरकारी सेवाओं व योजनाओं को आधार से लिंक नहीं कराएंगे उन्हें डाक विभाग के माध्यम से 25 मार्च तक को नोटिस भेजे जाएंगे. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता सिर्फ सब्सिडी, बेनेफिट्स और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही रहेगी.
बता दें कि फिलहाल मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी. हालांकि इस आदेश के बाद यह डेडलाइन आगे बढ़ना तय माना जा रहा है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हैं. जिन पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच सुनवाई कर रही है. मोबाइल और बैंक खातों के अलावा पासपोर्ट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है.
मोदी सरकार ने मोबाइल नंबर और बैंक खातों समेत अन्य कई समाज कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि आधार की अनिवार्यता को लेकर कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इन्हीं याचिकाओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
Alok Mishra
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