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सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से चेतावनी- नहीं हुआ भुगतान तो भेज देंगे तिहाड़
Kamlesh Kapar
27 April 2017 9:42 AM GMT
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी मामले में सुब्रत रॉय को चेतावनी दी है। अदालत ने रॉय से कहा कि कोर्ट को सौंपा गए चेक से 19 जून तक भुगतान नहीं होता तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। अदालत ने 21 मार्च को हुई सुनवाई में सहारा समूह को आगाह किया था कि अगर वह 17 अप्रैल तक बकाया 5,092.6 करोड़ रुपए नहीं जमा कराता, तो पुणे में उसकी आम्बी वैली की 39,000 करोड़ रुपए मूल्य की प्रमुख संपत्ति की नीलामी की जाएगी।
बता दे की 17 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की संपत्ति ऐम्बी वैली की नीलामी के आदेश दिए थे। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले धन की वसूली के लिए सहारा समूह की इस प्रमुख संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया था।
निवेशकों से जुटायी गयी मूल राशि 24,000 करोड़ रुपए है जिसे लौटाया जाना है। यह पैसा सेबी-सहारा खाते में जमा कराया जाना है। न्यायालय ने पिछले साल 28 नवंबर को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में 600 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था। न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।
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