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IAS अधिकारी रमा रमन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

Special Coverage News
1 July 2016 12:50 PM GMT
IAS अधिकारी रमा रमन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका
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नोएडा


उत्तर प्रदेश सरकार के आईएएस अधिकारी रमा रमन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने रमा रमन के सारे अधिकार जब्त करने का आदेश दिया है. रमा रमन अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के चैयरमैन हैं. हाईकोर्ट ने दो हफ्ते मे रमा रमन के ट्रांसफर पर यूपी सरकार को फैसला लेने को कहा है.

अदालत ने इस मामले मे यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि एक ही व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण पदों पर बरसों से बिठाना यूपी सरकार की अक्षमता को साबित करता है. अदालत ने यूपी सरकार से इस मामले मे हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है.

रमा रमण एनसीआर की नोएडा अथारिटी, ग्रेटर नोएडा अथारिटी और यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी मे चेयरमैन पद पर काबिज हैं. सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र गोयल की पीआईएल पर जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है. नोएडा अथारिटी चेयरमैन का पद काफी समय से विवादित था.

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