- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
Archived
कोयला घोटाला: RSPL के 3 अधिकारियों को तीन साल की जेल, स्पेशल कोर्ट का फैसला
Special Coverage News
27 July 2016 2:06 PM GMT
x
नई दिल्ली: कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में स्पेशल सीबीआई अदालत ने दिल्ली की कंपनी राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (आरएसपीएल) और कंपनी के तीन अधिकारियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया है। इन सभी को मामले में कल दोषी ठहराया गया था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने आरएसपीएल के एमडी और सीईओ को तीन साल और अन्य दो अधिकारियों को दो-दो साल की जेल का आदेश दिया है। तीनों को कल दोषी ठहराये जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले कोयला घोटाला मामले में आर एस रुंगटा और आर सी रुंगटा को आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया गया था।
अदालत ने आरएसपीएल तथा उसके सीईओ पर 50-50 लाख रुपए तथा प्रबंध निदेशक पर 25 लाख रुपए तथा एजीएम पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरएसपीएल तथा उसके तीन अधिकारियों को कल मामले में दोषी ठहराया गया था। आज सजा सुनाने के साथ ही न्यायाधीश ने यह आदेश दिया कि अदालत में मौजूद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया जाए।
अदालत ने माना कि उन्होंने यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष गलत जानकारी देकर सरकार के साथ धोखाधड़ी की। सिंह के पास उस समय कोयला मंत्रालय का कार्यभार भी था। अदालत ने कहा कि उन्होंने कोयला ब्लाक हासिल करने के लिये साजिश रची और गलत सूचना दी तथा राष्ट्रीयकृत प्राकृतिक संसाधनों का दुरूपयोग किया। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी तथा 120-बी आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं की तहत दोषी ठहराया।
Tagsकोल ब्लॉक आवंटन घोटाला अदालत राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड आरएसपीएल तीन अधिकारी दोषी सीबीआई कोयला घोटाला RSPL
Special Coverage News
Next Story