- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
Archived
टेरी के पूर्व चीफ आरके पचौरी को कोर्ट से राहत, जाने क्या है मामला
Special Coverage News
11 July 2016 1:00 PM GMT
x
नई दिल्ली: महिला कर्मचारी के साथ यौन शोषण के आरोपी आरके पचौरी को साकेत कोर्ट ने जमानत देते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने समन भेजकर 11 जुलाई को पचौरी से पेश होने को कहा था।
पचौरी को मैक्सिको में एक महीना तक चलने वाले सम्मेलन के लिए विदेश जाने की अनुमति मिल गई। इससे पहले कोर्ट ने 13 जून को अपने एक आदेश में पचौरी को राहत देते हुए कहा था कि अब वह जमानत राशि जमा करके विदेश जा सकेंगे।
मजिस्ट्रेट ने कहा, मामले में जांच पूरी हो गई है। आरोप पत्र पहले ही दायर कर दिया गया है। मामले में जांच के दौरान उन्हें तत्काल आधार पर कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, जो यह दिखाता है कि जांच के मकसद से उन्हें हिरासत में लिए जाने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें जेल भेजकर कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा।
एक महिला कर्मचारी ने 13 फरवरी 2015 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। टेरी की पूर्व महिला कर्मचारी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने इंडस्टि्रयल ट्रिब्यूनल के समक्ष चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
Next Story