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केंद्र सरकार को हिमाचल HC का 'गो हत्या' पर बड़ा आदेश, पढ़े

Special Coverage News
30 July 2016 7:00 AM GMT
केंद्र सरकार को हिमाचल HC का गो हत्या पर बड़ा आदेश, पढ़े
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हिमाचल: हिमाचल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने गौ हत्या को रोकने के लिए 6 माह के भीतर कानून बनाए जाने का आदेश जारी किया। खंडपीठ ने राज्य सरकार को भी हिमाचल प्रदेश में गोहत्या पर प्रतिबंध का आदेश दिया, वही राज्य कृषि आयोग का गठन 3 माह के भीतर करे।

कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी हर खेत को पानी वाली केंद्रीय योजनाओं का अनुपालना करे। कोर्ट ने खेद प्रकट किया कि किसान योजनाओं का पालन न होने से आज का किसान बेवजह ही पिस रहा है।

इससे पहले अक्टूबर 2014 में भी हाई कोर्ट की इसी खंडपीठ ने हिमाचल में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। उसके अलावा हाई कोर्ट ने सड़कों से आवारा पशु हटाने, उनके लिए गोसदन बनाने और घायल पशुओं के इलाज सहित अन्य कई आदेश दिए थे।

हाईकोर्ट ने किसानों के 50 हजार तक कर्जे माफ करने को 3 माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। यह निर्णय स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को लेना है।
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