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Archived
हिट एंड रन केस: महाराष्ट्र सरकार की अर्जी हुई मंजूर, फास्ट ट्रैक सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Special Coverage news
5 July 2016 10:00 AM GMT
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नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार सलमान ख़ान को 2002 के मुंबई हिट एंड रन मामले में बरी करने के फैसले के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक सुनवाई से इंकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतने अहम मामले लंबित हैं, ऐसे में इस मामले को सिर्फ इसलिए फास्ट ट्रैक नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल (AG) को कहा कि फास्ट ट्रैक के लिए वे चीफ जस्टिस के पास अर्जी लगा सकते हैं। गौरतलब है कि AG ने कहा था कि कोर्ट 6 महीने में अपील पर फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया।
अब कोई दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इस सुनवाई में कुछ साल लग सकते हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था। जिसके ख़िलाफ़ महाराष्ट् सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर सलमान से जवाब मांगा था।
वहीं सलमान ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि न वे गाड़ी चला रहे थे और न ही उन्होंने शराब पी रखी थी। वहीं इस मामले में पीडितों ने भी सलमान के खिलाफ याचिका दाखिल की हैं
दरअसल पिछले साल 10 दिसंबर के अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि दुर्घटना के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी, यह आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा।
कोर्ट ने सलमान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रविंद्र पाटिल की गवाही को भी अविश्वसनीय करार दिया। हिट एंड रन की यह घटना 28 अक्टूबर, 2002 की है, इसमें मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दुकान के बाहर सड़क के किनारे सो रहे पांच लोगों पर सलमान ने अपनी टोयटा लैंडक्रूजर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पिछले साल 6 मई को मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेता को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। जेल जाने से बचने के लिए सलमान ने उसी दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से सजा पर स्टे ले लिया था। बाद में सलमान ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, जिस पर 10 दिसंबर को हाई कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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