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पटना हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद की संसद सदस्यता रद्द करने का दिया आदेश

Special Coverage News
28 July 2016 11:09 AM GMT
पटना हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद की संसद सदस्यता रद्द करने का दिया आदेश
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बिहार: पटना हाईकोर्ट ने सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान की संसद सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति केके मंडल की एकल पीठ ने गंगा मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। उनपर नामांकन के दौरान हलफनामे में आपराधिक मामले छिपाने का आरोप है।

पासवान के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गईं थी। पासवान पर लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में आपराधिक जानकारी छिपाने का आरोप था। कोर्ट ने मामले का अवलोकन किया और पाया कि छेदी पासवान ने चुनाव के दौरान अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों का ब्यौरा नहीं दिया था।
इस फैसले पर अपनी टिप्पणी में छेदी पासवान ने कहा है कि वे न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं पर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

बीजेपी सांसद पासवान तीसरी बार संसद के सदस्य बने हैं। पासवान 1985 में पहली बार मोहनिया से लोकदल के टिकट पर विधायक चुने गए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू से भाजपा में शामिल हुए और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को हराकर संसद में पहुंचे थे।
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