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Ex minister Azam Khan had used improper language against IPS officer
पूर्व मंत्री आज़म खान ने 29 नवम्बर 2015 को रामपुर में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग इसीलिए किया था क्योंकि वे बलात्कार के आरोपी थे. यह बात अमिताभ को प्राप्त हुई खान द्वारा अपने खिलाफ जारी वारंट रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका से सामने आई है.
अपनी याचिका में खान ने कहा है कि जिस समय उनसे सवाल किया गया था, उस समय अमिताभ बलात्कार के आरोप में निलंबित थे, खान ने कहा था कि वे प्रशासन के लिए धब्बा हैं और उन्हें जेल के अन्दर होना चाहिए क्योंकि इतने वरिष्ठ पद पर होने के बाद भी वे इतने घिनौने आचरण के दोषी बताये जा रहे थे. खान ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने जो बातें कहीं वे कहीं से भी मानहानि करने वाली नहीं हैं क्योंकि अमिताभ पहले से ही बलात्कार के आरोपी थे, और उन्होंने मात्र उसी सन्दर्भ में टिप्पणी की थी. खान ने कहा है कि अमिताभ को उनके शब्दों से मानहानि हुई लेकिन उन्हें उस समय मानहानि नहीं हुई जब उन पर बलात्कार का मुक़दमा चल रहा था.
अमिताभ के परिवाद पर सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने 19 दिसंबर 2016 को खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504 व 505 के तहत समन और 10 अप्रैल 2017 को जमानतीय वारंट जारी किया था. हाई कोर्ट ने खान के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगायी है.
शिव कुमार मिश्र
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