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जयपुर. राजस्थान के शहरों में अब छोटे रास्तों पर गली-गली में बार नहीं खुलेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 फीट के रास्तों पर बार लाइसेंस की अधिसूचना निरस्त (रद्द) करने के निर्देश दिए हैं. शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में सीएम गहलोत ने वित्त विभाग के अफसरों को शहरों में 30 फीट चौड़ी गलियों में होटल-रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया.
देर रात हुई उच्चस्तरीय बैठक में दिए निर्देश
दरअसल पिछले दिनों 30 फीट रास्ते पर ही होटल-रेस्टोरेंटों में बार का लाइसेंस देने को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी. सरकार के इस फैसले को लेकर शराबबंदी समर्थक कार्यकर्ताओं और विपक्ष ने आपत्ति जताई थी. सीएम निवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अपनी मद्य संयम नीति की कड़ाई से पालना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. सीएम गहलोत ने राज्य में आबकारी विभाग को इंस्पेक्टर राज से मुक्त कर सिस्टम में पारदर्शिता और प्रभावी सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए.
युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इस दिशा में रात आठ बजे शराब की दुकानों को बंद करने, ई-सिगरेट पर प्रतिबंध और हुक्का बार पर रोक जैसे सख्त निर्णय किए गए हैं. आमजन में इनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है.
सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने के निर्देशसीएम गहलोत ने बैठक में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने निरोगी राजस्थान अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की. इस उच्चस्तरीय बैठक में सीएस, एसीएस वित्त, एसीएस होम सहित वित्त और आबकारी विभाग के अफसर मौजूद थे.