जयपुर

जयपुर बम ब्लास्ट: अदालत ने चारों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

Sujeet Kumar Gupta
20 Dec 2019 11:33 AM GMT
जयपुर बम ब्लास्ट: अदालत ने चारों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा
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राजस्थान। 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. इन दोषियों में सैफुर रहमान, सरवर आजमी, सलमान और मोहम्मद सैफ शामिल है. इससे पहले अदालत ने 18 दिसंबर को सुनवाई करते हुए इन चारों आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था वहीं मुजाहिदीन के नाम से धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को जज अजय कुमार शर्मा प्रथम ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

बतादें कि 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे। घटना में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए और कोर्ट में सुनवाई हुई।

जयपुर के माणक चौक और कोतवाली थाने में 4-4 एफआईआर दर्ज की गई थी. इनमें से केस 2 में सैफुर्ररहमान, केस 4 में सरवर, केस 5 मोहम्मद सैफ और केस 8 में सलमान को दोषी घोषित किया गया है. 4 केस में बम ब्लासमट करने वाले का पता नहीं लग सका लेकिन सभी 4 आरोपी षड़यंत्र के दोषी सिद्ध हुए हैं इस केस में 5 आरोपियों को राजस्थान एसओजी ने गिरफ्तार किया था. एक आरोपी को गत वर्ष दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन अभी तक फरार हैं. सीरियल ब्लास्ट के मामले में जयपुर के माणक चौक और कोतवाली थाने में 4-4 एफआईआर दर्ज की गई थी.

बता दें कि विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा इस केस की सुनवाई करने वाली आठवें न्यायाधीश हैं, उनसे पहले सात न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई कर चुके हैं। जयपुर धमाके में शामिल अन्य चार आरोपी शादाब, आरिज, मोहम्मद खालिद एवं साजिद को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि, चार फरार आरोपियों में से मोहम्मद आरिज उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था। लेकिन, राजस्थान एटीएस ने अभी तक इस आरोपी को दिल्ली पुलिस से रिमांड पर नहीं लिया है।

इसके अलावा इस ब्लास्ट के दो अन्य आरोपी मोहम्मद आतिक व साजिद छोटा की 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस में पुलिस से हुई मुठभेड़ में मौत हो गई थी। गौरतलब है कि जयपुर बम ब्लास्ट में 71 लोग मारे गए थे और 185 लोग घायल हुए थे।

दूसरी ओर, जयपुर ब्लास्ट में शामिल दो आरोपियों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों हैदराबाद जेल में बंद है। जयपुर में दर्ज मुकदमों में पूछताछ के लिए इन्हें जयपुर लाने की कोशिशे जारी हैं। इन आरोपियों पहला आरोपी असद्दुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी उर्फ डेनियल उर्फ असद उर्फ तबरेज उर्फ युनुस उर्फ मामू उर्फ रईस उर्फ हैदर उर्फ समीर है। यह भी यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। वहीं, दूसरा आरोपी अहमद सिद्दी बप्पा उर्फ यासीन भटकल है। यह भी असद्दुल्ला के साथ ही हैदराबाद जेल में बंद है।

धमाकों के बाद जांच के लिए राज्य सरकार ने किया था एटीएस का गठन

परकोटे में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान की भाजपा सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया। साथ ही कोतवाली और माणकचौक थाने में दर्ज आठ केसों का अनुसंधान एटीएस राजस्थान को सौंपा गया। एटीएस ने इन धमाकों में 11 आतंकियों को नामजद किया।

इनमें पांच आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया। दो आंतकियों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक को पिछले साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। वहीं, तीन आरोपी अभी भी फरार है।

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