जयपुर

अलवर में किसान पहलू खान को पीट पीट कर मारडाला गया, आज राजस्थान पुलिस ने पेश की चार्जसीट

Special Coverage News
29 Jun 2019 4:28 AM GMT
अलवर में किसान पहलू खान को पीट पीट कर मारडाला गया, आज राजस्थान पुलिस ने पेश की चार्जसीट
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राजस्थान में दो साल पहले गोरक्षकों द्वारा पीट-पीट कर मौत के घाट उतारे गए डेरी किसान पहलू खान के खिलाफ पुलिस ने गोतस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें उस पिक-अप ट्रक के मालिक का नाम भी है, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल बहरोर के पास हुई घटना के दौरान मवेशी ले जाने के लिए हुआ था। बता दें कि एक अप्रैल, 2017 को अलवर में खान दो बेटे के साथ मवेशियों को गाड़ी से लेकर जा रहे थे, तभी गोरक्षकों की भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया था।

ताजा चार्जशीट में खान का मरने के बाद भी नाम शामिल किया गया है और इसे इस साल 29 मई को बहरोर स्थित एडिश्नल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया गया था। यह चार्जशीट 30 दिसंबर 2018 को तैयार की गई, जिसके कुछ ही दिनों पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी।

चार्जशीट में खान और उनके बेटों पर राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 और रूल्स 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस को उनके सबसे बड़े बेटे इरशाद (25) ने बताया, गोरक्षकों के उस हमले में हमने पिता को खो दिया और अब हमें गो तस्कर के तौर पर आरोपित किया गया है। हमें उम्मीद थी कि सूबे में नई कांग्रेसी सरकार मामले की समीक्षा करेगी और केस वापस लेगी, पर उन्होंने हमारे खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल कर दी। हमने सरकार बदलने के बाद न्याय की उम्मीद की थी, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ।

इस चार्जशीट में इरशाद के साथ पहले के सबसे छोटे बेटे आरिफ का नाम भी शामिल है। 2018 में पूर्व की भाजपाई सरकार में ऐसी ही चार्जशीट पहलू खान के सहयोगियों अजमत और रफीक के खिलाफ दर्ज की थी। आरोप है कि गोरक्षकों की भीड़ ने इन दोनों को भी तब निशाना बनाया था। इस मामले में पिक-अप वाहन के मालिक जगदीश प्रसाद पर संबंधित एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप तय हुआ था।

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