जयपुर

पंचायत चुनाव पर सुप्रीमकोर्ट का बड़ा फैसला, अप्रैल में होंगे चुनाव

Shiv Kumar Mishra
24 Jan 2020 6:43 AM GMT
पंचायत चुनाव पर सुप्रीमकोर्ट का बड़ा फैसला, अप्रैल में होंगे चुनाव
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नई दिल्ली:- राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक ही पंचायत चुनाव होंगे. बाकी बचे पंचायतों में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में चुनाव होंगे. इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने 3 महीने का समय मांगा था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चौथे चरण के चुनावों पर रोक लगा दी थी.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राज्य सरकार को बड़ी राहत राज्य में शेष सभी पंचायतों पर होंगे 15 अप्रैल से चुनाव (Panchayat Chunav), CJI एसए बोबडे की बैंच ने फैसला सुनाया । राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन के अनुसार AAG मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी पेश करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में CJI एसए बोबडे की बैंच में सुनवाई के लिए 24 तारीख (Date) मुकर्रर की गई थी।

पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी खबर, प्रदेश की सभी पंचायतों में होंगे चुनाव, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होंगे राज्य में सभी पंचायतों में चुनाव, राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला।

मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान पंचायत चुनाव में शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव करवाने का मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के अनुसार राजस्थान सरकार के नोटीफिकेशन के मुताबिक ही चुनाव होंगे. अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बाकी बचे पंचायत चुनाव होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने काम करने के लिए 3 महीने का समय मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार की अर्जी पर सुनाया है. AAG मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव कराने की मांग की थी। जिस पर CJI एसए बोबडे की बेंच ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि राजस्थान सरकार के नोटीफिकेशन के मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बाकी बचे पंचायत चुनाव होंगें।

आपको बता दें कि इस मामले में 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई थी. राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायतों के पुनर्गठन के संशोधन आदेश को स्टे किया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि चुनाव की अधिसूचना के बाद कई पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा राजस्थान हाइकोर्ट के फैसले पर रोक के बाद कानूनी पेंच फंस गया था, जिसके चलते चुनाव आयोग ने प्रभावित और अप्रभावित पंचायतों में चुनाव स्थगित कर दिये थे।

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