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सीएम ने किया प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू

Special News Coverage
1 March 2016 10:31 AM GMT

cm-akhilesh-yadav
लखनऊ

उतर प्रदेश सरकार ने 1 मार्च से पूरे सूबे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू कर दिया। इस व्यवस्था के तहत गरीबों को अब 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल मिलेगा। आपको बता दें अभी तक इस रेट पर सिर्फ अंत्योदय परिवार वालों को ही इसका लाभ मिलता था।


अब सरकार ने 1 मार्च से फूड सिक्युरिटी एक्ट पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। तो इसका फायदा बीपीएल और एपीएल सहित सभी परिवारों को भी मिलेगा। प्रदेश के 28 जिलों में यह सुविधा एक जनवरी से ही लागू हो चुकी है। अब बाकी बचे 47 जिलों में भी यह कानून लागू हो गया है।

प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा ने बताया
प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा सुधीर गर्ग ने बताया कि एक मार्च से 47 जिलों में फूड सिक्युरिटी एक्ट लागू हो रहा है। इसके तहत नए सिरे से जिलों के लिए अनाज का अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी, तो उसे ठीक किया जाएगा। हालांकि, सभी कंज्यूमर्स को इस एक्ट का पूरा लाभ अप्रैल से ही मिल पाएगा, क्योंकि जिलों से अभी तक पूरा डाटा नहीं मिल पाया है। दरअसल, रूरल एरिया की 79.56% और अर्बन एरिया की 64% आबादी को इस कानून के दायरे में शामिल करना है, उसे देखते हुए पुराना अलॉटमेंट सभी के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि हर जगह उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा होना स्वाभाविक है।

इन जिलों में पहले से लागू है
इस व्यवस्था के तहत आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, फर्रुखाबाद, फीरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बुंदेलखंड, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर में फूड सिक्युरिटी एक्ट पहले से लागू है।
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