Archived

महिला को फोन पर दिया तीन तलाक, 1 महीना भी नही हुए थे शादी के

आनंद शुक्ल
21 Nov 2017 5:55 AM GMT
महिला को फोन पर दिया तीन तलाक, 1 महीना भी नही हुए थे शादी के
x
अगस्त 2017 में दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि ट्रिपल तलाक़ अमान्य, गैर-क़ानूनी और असंवैधानिक है। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को कुरान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ बताया था।

हैदराबाद: हैदराबाद में शादी के एक महीने बाद ही फोन से तीन तलाक देने का एक मामला सामने आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही तीन तलाक को गैरकानूनी साबित कर चुका है। अथिया मेगम नाम का महिला का आरोप है कि उसकी पति शेख सरदार मजहर ने पिछली 13 नवंबर को फोन के माध्यम से उसे तीन तलाक दिए हैं। अथिया और उसके पति की सिर्फ एक महीने पहले ही शादी हुई थी।

पुलिस ने इस केस में शिकायत दर्ज कर ली है। कोर्ट द्वारा तीन तलाक को गैरकानूनी साबित करने के बाद भी लगातार देशभर में तीन तलाक के केस सामने आ रहे हैं। इससे पहले अलीगढ़ में भी एक ऐसा केस देखने में आया था। जहां एएमयू के प्रोफेसर की पत्नी ने आरोप लगाया था उसके पति ने उसे शादी के कई साल बाद तीन तलाक दिया है। हालांकि पति ने इस आरोप को गलत बताया था। अथिया और उसके पति के तलाक की खबर के विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

ट्रिपल तलाक (तीन तलाक) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि ट्रिपल तलाक़ अमान्य, गैर-क़ानूनी और असंवैधानिक है। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को कुरान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ बताया था। कोर्ट ने कहा था कि जो परंपरा कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ हो वह मंजूर नहीं हो सकती है। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पूरी तरह एकतरफा बताया और कहा कि इसे खत्म कर दिया जाए।

ट्रिपल तलाक की स्थिति में पीड़ित महिला क्या करे ?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रिपल तलाक़ अवैध है। ट्रिपल तलाक़ पर पीड़ित महिला पुलिस में शिकायत कर सकती है। जिसके बाद ट्रिपल तलाक़ देने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। पीड़ित महिला ट्रिपल तलाक़ देने वाले से गुजारा भत्ता की मांग भी सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग में ट्रिपल तलाक़ की शिकायत की जा सकती है। जिसके बाद पीड़ित महिला को महिला आयोग से कानूनी मदद मिलती है।

Next Story