- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- मुज्जफरनगर
- /
- मुजफ्फरनगर में CAA...
मुजफ्फरनगर में CAA हिंसा के इन 53 उपद्रवियों से वसूले जाएंगे 23 लाख, कोर्ट ने दिए निर्देश
मुजफ्फरनगर: एक स्थानीय अदालत ने सीएए (caa) विरोधी प्रदर्शन के दौरान 53 लोगों को सार्वजनिक संपत्ति (public property) को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया है. अदालत ने दोषियों से 23.41 लाख रुपये वसूलने का निर्देश दिया है.
एडीएम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 20 दिसंबर को मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. सभी दोषियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचाना गया .
सभी दोषियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है. एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा, सीसीटीवी में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते सभी 57 लोगों को नोटिस भेजा गया था. उनसे अपने जवाब दाखिल करने को कहा गया था. इनमें चार बाद में निर्दोष साबित हुए जबकि 53 लोगों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए. सभी आरोपियों को एडीएम कोर्ट के सामने अपने बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था.
आरोपी के वकील मुन्नवर हुसैन ने कहा, मेरे क्लाइंट निर्देोष हैं और ज्यादातर बहुत गरीब है. हम इस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. वकील ने कहा कि एक आरोपी राजू मजदूर है और किराए के मकान में रहता है.वह सीसीटीवी में फुटेज में शुक्रवार की नमाज के बाद वापस लौटते हुए नजर आ रहा है. उसका हिंसा से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन प्रशासन ने उसे भी नोटिस भेज दिया.