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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्रकार अनुज शुक्ला को मंगलवार को सशर्त जमानत दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर अनुज शुक्ला को मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी. न्यूज चैनल नेशन लाइव पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक समाचार चलाने के मामले में गौतमबुद्ध नगर जिले के फेज-3 थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.
न्यायमूर्ति अजित सिंह ने अनुज शुक्ला की जमानत अर्जी मंजूर की. यह जमानत हाईकोर्ट ने याची रिपोर्टर को व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर दी है. रिपोर्टर को जमानत देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा. वह सुनवाई की तारीख पर अदालत में हाजिर होगा और भविष्य में अपराध नहीं दोहराएगा.
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है. सभी अपराध न्यूज चैनल के मालिकों द्वारा किए गए हैं. उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में पूरा सहयोग करेगा. याचिकाकर्ता ने यह दलील भी दी कि सह अभियुक्त न्यूज एंकर अंशुल कौशिक को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है.
बता दें, न्यूज चैनल हेड इशिका सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, न्यूज चैनल परिसर सीज किया जा चुका है. मानहानि के मामले में अधीनस्थ अदालत पहले ही जमानत दे चुकी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.