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पूर्व सैनिक तेजबहादुर को इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा झटका, याचिका खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेज बहादुर यादव की याचिका खारिज की ल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया l वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंचे पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव रद करने की मांग की थी।
इसी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी । याचिका के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अधिवक्ताओं ने जवाब दाखिल कर कहा है कि जवान तेज बहादुर वर्तमान में बीएसएफ से बर्खास्त है। वह तो वाराणसी का वोटर तक नहीं है। ऐसे में तेज बहादुर को चुनाव रद करने की याचिका दाखिल करने का अधिकार ही नहीं है। उधर, याचिकाकर्ता तेज बहादुर के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि वादी तेज बहादुर पर बीएसएफ में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है।
उन्होंने जवाब दाखिल कर कहा कि यूं तेे नरेंद्र मोदी भी वाराणसी के वोटर नहीं हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि सरकारी मशीनरी ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर तेज बहादुर का नामांकन रद करा दिया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस मनोज कुमार की कोर्ट ने निर्णय सुनाया है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने जवाब दाखिल किया था l