- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- रामपुर
- /
- आज़म खान को बड़ा झटका,...
आज़म खान को बड़ा झटका, जानें- यूनिवर्सिटी पर कितने करोड़ का लगा जुर्माना, मुख्य गेट भी टूटेगा
नई दिल्ली : जौहर यूनिवर्सिटी गेट के मामले में उप जिलाधिकारी के न्यायालय में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई. इस दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि जिला जज के न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई थी, जो खारिज हो गई है. इसलिए हमें हाईकोर्ट जाने के लिए समय दिया जाए. कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है. अब इस मामले की एसडीएम कोर्ट से आदेश हुआ है. इसमें मार्ग पर से कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है.
इस मार्ग के रास्ते में जौहर यूनिवर्सिटी ने गेट बना रखा है. अब जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि PWD का ये मार्ग है. इस पर गेट नही बन सकता. आज आदेश हुआ है कि 15 दिन के भीतर जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग से कब्ज़ा हटा लिया जाए. इसके अलावा 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपए की क्षतिपूर्ति जौहर यूनिवर्सिटी द्वारा जमा करने का आदेश दिया गया है.
#Rampur:SDM court gives orders to remove gate of Mohammad Ali Jauhar University built on PWD land, within 15 days. Court says, if the gate is not removed in 15 days, it'll be demolished.Court has imposed a fine of Rs 3,27,60,000 on University Chairman&Samajwadi Party MP Azam Khan
— ANI UP (@ANINewsUP) July 25, 2019
साथ ही 9 लाख 10 हज़ार रुपये प्रति माह मुकदमा चलाने के दिन से भी जमा करने का आदेश दिया गया है. आपको बता दे कि 11.500 किलो मीटर रोड के बीच में जौहर यूनिवर्सिटी ने अपना मुख्य द्वार बना रखा है. इसका चौड़ीकरण भी पीडब्ल्यूडी ने किया है. पीडब्ल्यूडी ने ही एसडीएम कोर्ट में इसमें वाद दायर किया था. आज़म खान के ये केस ट्रांसफर करने के अपील भी लगाई लेकिन वो खारिज हो गई थी.
ईडी का शिकंजा
मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए पैसा कहां से आया इसकी जांच भी अब होगी. ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने डीएम से इस बारे में जानकारी तलब की है. यूनिवर्सिटी को बनाने में सराकारी पैसे का इस्तेमाल और जमीनों पर कब्जे संबंधी जांच पहले से ही एसआईटी कर रही है.
जौहर यूनिवर्सिटी सांसद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है. लेकिन अब इस पर शासन और प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. शिकायतें मिलने पर शासन ने पहले SIT की जांच शुरु कराई है जो अभी भी जारी है. जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने सीडीओ की अध्यक्षता में एक टीम बनाई है.