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नाहिद हसन का फ़ाइल फोटो
जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मामले मे सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत खारिज हो गई. जिसके बाद विधायक नाहिद हसन कैराना एफटीसी कोर्ट में स्थायी जमानत के लिए पेशी पर पहुंचे थे.
जहाँ उनके खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त में लाखों की धोखाधड़ी का मामला चल रहा था. एक सप्ताह पूर्व अंतरिम जमानत मिली थी. अंतरिम जमानत निरस्त होने के बाद विधायक को जेल भेजा गया.
सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत केराना न्यायालय ने निरस्त कर दी है। जिसमें सपा विधायक को कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार मुजफ्फरनगर भेज दिया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक को कारागार में ले जाया गया.
दरअसल आपको बता दें विधायक नाहिद हसन को कैराना न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी थी जिसमें आज फाइनल जमानत की सुनवाई की विधायक नाहिद हसन पर जमीनी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए थे जिसको लेकर आज न्यायालय ने उनकी जमानत निरस्त कर दी और जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं.
जमानत निरस्त होते ही प्रशासन में खलबली मच गई और साथ ही कई थानों की फोर्स व पीएससी बल कोर्ट में तैनात कर दिए गए और कड़ी सुरक्षा के बीच सपा विधायक को जिला कारागार मुजफ्फरनगर के लिए ले जाया गया.
जिसमें अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनकी अग्रिम जमानत के लिए जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाएगा.