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उन्नाव केस: CBI ने कोर्ट को बताया- पीड़िता के आरोप बिलकुल सही, MLA कुलदीप सेंगर है रेपिस्ट
उन्नाव गैंगरेप केस की बुधवार को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि पीड़िता के आरोप जांच में बिलकुल सही पाए गए हैं. विधायक कुलदीप सेंगर ने पीड़िता का रेप किया था. सीबीआई ने कहा कि 4 जून 2017 को उसके साथ विधायक कुलदीप सेंगर ने शशि सिंह के साथ साजिश कर पीड़िता का रेप किया था.
'CM को लिखे पत्र पर कुछ नहीं हुआ'
सीबीआई ने कोर्ट में कहा, पीड़िता ने सबसे पहले अपनी चाची को रेप के बारे में बताया था. पीड़िता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा था लेकिन मामले में कुछ नहीं हुआ. 12 जनवरी 2018 को पीड़िता की मां ने जिला जज के पास पोक्सो एक्ट के तहत शिकायत की थी."
सीबीआई के मुताबिक, 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता दिल्ली से उन्नाव आए, पीड़ित के पिता को बुरी तरह से पीटा गया जिससे उनकी मौत हो गई. पीड़िता के पिता पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और जेल भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई.
सीबीआई ने कोर्ट में कहा, "पिता की मौत के बाद सरकार एक्शन में आई क्योंकि मामला मीडिया में सामने आ गया था. 12 अप्रैल को 2018 को पुलिस ने केस दर्ज किया. उसके बाद मामला सीबीआई के पास आया. हमने इस मामले में लखनऊ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की. हमने जांच में पाया कि 4 जून को जो रेप वाली बात है वो सही है, पीड़िता के आरोप सही पाए गए हैं."
'आरोप तय करने के लिए काफी सबूत'
सीबीआई ने कहा कि धारा 120B ,363,366,376 , 506 ,2 और 3 पोक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट पेश की गई है. आरोप तय करने के लिए काफी सबूत हैं. पीड़िता और उसकी मां ने सीआरपीसी 161 और 164 में पूरा बयान दिया. रेप के मामले में कोई चश्मदीद नहीं चाहिए.
तीस हजारी कोर्ट ने गवाहों के मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी दिशा-निर्देश दिया. साथ ही पीड़ित के वकीलों को केस से जुड़े तमाम दस्तावेज मुहैया करवाने का भी आदेश दिया. इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 9 आरोपियों को पेश किया गया. एक आरोपी आमिर पेश नहीं हुआ, जिसे 8 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया.