आयशा सुसाइड केस में कोर्ट ने पति को सुनाई 10 साल की सजा, साबरमती नदी में छलांग लगाने से पहले बनाया था वीडियो

सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाकर आरिफ को भेजा था. जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था..

Update: 2022-04-28 11:29 GMT

गुजरात के अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने आयशा आत्महत्या के मामले में पति आरिफ को 10 साल की सजा सुनाई है. आयशा ने  25 फरवरी, 2021 में नदी में कूदकर आत्महत्या की थी. सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाकर आरिफ को भेजा था. जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. इसके बाद पुलिस ने आयशा पति आरिफ को राजस्थान के पाली से गिरफ्तार किया था. 

बता दें आयशा ने 25 फरवरी, 2021 में नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाकर पति आरिफ को भेजा था। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

आयशा मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली थी और अहमदाबाद के वातवा में रह रही थी। आयशा ने साबरमती नदी में छलांग लगाने से पहले यह भी कहा था, "मैं दुआ करती हूं कि यह प्यारी नदी मुझे अपने प्रवाह के साथ गले लगा ले।" वहीं आयशा की मौत के बाद ये बात सामने आई थी कि ये मामला दहेज उत्पीड़न का है।

आयशा की शादी राजस्थान के आरिफ से 2018 में हुई थी, लेकिन उसे लगातार दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था। आरिफ का राजस्थान की ही एक लड़की से अफेयर था। आयशा के सामने ही आरिफ गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता था। इस वजह से प्रेग्नेंसी के दौरान आरिफ के बर्ताव से आयशा टूट गई थी। जिससे वह डिप्रेशन में आ गई थी और गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो गई थी। दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता था।

रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर आयशा ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। वहीं आयशा की खुदकुशी के बाद पति आरिफ फरार हो गया था। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि वो एक शादी में गया है। इसके बाद आरिफ के फोन को सर्विलांस पर लेकर उसे उसे पाली से अरेस्ट किया गया था।

जब पुलिस ने आरिफ को पकड़ा, तो उसने पुलिस के साथ ऐसे चलना शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। आरिफ पर आरोप था कि वो आयशा के सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता था। वह अपनी प्रेमिका पर ही पैसे लुटाता था और इसी वजह से वह आयशा के के पिता से रुपयों की मांग करता था।

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